टीआई अमित दाणी को संरक्षण देना आला अधिकारियों को पड़ रहा महंगा
डीजीपी को हलफनामा लेकर उच्च न्यायालय ने हाजिर होने के दिए निर्देश
हाईकोर्ट ने एसपी से कहा- क्या आप लोग टीआई के दबाव में काम करते हैं
सिवनी महाकौशल। पुलिस विभाग में अमित दाणी जैसे बहुत कम अधिकारी होते हैं जिनके कारण एसपी से लेकर डीजी तक को शर्मसार होना पड़ता है। गत दिवस उच्च न्यायालय ने नरसिंहपुर एसपी को हाजिर होने के निर्देश दिए थे। बताया जाता है कि नरसिंहपुर में पदस्थ एसपी अजय सिंह उच्च न्यायालय में हाजिर हुए तो हाईकोर्ट ने एसपी से कहा कि क्या आप लोग टीआई के दबाव में काम करते हैं। बताया जाता है कि उच्च न्यायालय में जस्टिस विवेक अग्रवाल ने एसपी को जमकर आड़े हाथों लिया उन्होंने यह भी कहा कि आप लोग कितना फेयर काम करते हैं कोर्ट यही देखने के लिए ही तो बनाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले में डायरेक्टर जनरल का हलफनामा लेकर आइए। कुल मिलाकर अमित दाणी की एक गलती के कारण एसपी से लेकर डीजी तक को उच्च न्यायालय में जवाब देना पड़ रहा है।
उच्च न्यायालय को दिखाने किया था निलंबित
बताया जाता है कि दिसंबर 2022 को नरसिंहपुर निवासी अभिषेक राय ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत किया था। इंस्पेक्टर अमित दाणी ने अभिषेक राय का मोबाइल छीनकर अभिषेक बनकर सीएम हेल्पलाइन बंद करवा दिया था जिस समय अमित दाणी ने अभिषेक बनकर सीएम हेल्पलाइन बंद कराया था उस समय अमित पुलिस अभिरक्षा में था और न्यायालय में पेश किया गया था जिसकी शिकायत अभिषेक राय के द्वारा की गई लेकिन जब स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया तो अभिषेक राय ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस मामले को उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए नरसिंहपुर एसपी से जवाब तलब किया था। बताया जाता है कि इस पूरे मामले को लेकर नरसिंहपुर के मौजूदा एसपी विपुल श्रीवास्तव ने 12 दिसंबर 2022 को अमित दाणी को निलंबित कर दिया था ताकि उच्च न्यायालय को बताया जा सके कि दोषी अधिकारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है। लगभग 18 दिन के बाद 30 दिसंबर को अमित दाणी का निलंबन रद्द कर दिया गया था। बताया जाता है कि अमित दाणी ने निलंबन रद्द करने के लिए एसपी को आवेदन दिया था और अपने बिगड़े स्वास्थ्य एवं मानसिक तनाव की बात कहा था। तत्कालीन एसपी विपुल श्रीवास्तव अमित दाणी के ऊपर बेहद ही मेहरबान रहा करते थे जिन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट देखे बिना अमित दाणी का निलंबन समाप्त करते हुए उन्हें बहाल कर दिया जिसके बाद अभिषेक राय ने पुन: उच्च न्यायालय से गुहार लगाई तब उच्च न्यायालय ने नरसिंहपुर एसपी को उपस्थित होने के निर्देश दिए थे।
बताया जाता है कि विपुल श्रीवास्तव के स्थानांतरण के बाद उनके स्थान पर अजय सिंह एसपी बनकर आए जिनका पूरे मामले से कोई लेना-देना नहीं था बावजूद इसके अमित दाणी के कारनामों के कारण उन्हें उच्च न्यायालय में हाजिर होना पड़ा जहां जस्टिस विवेक अग्रवाल ने तल्ख टिपण्णी करते हुए कहा कि आप लोग टीआई के दबाव में काम करते हैं क्या? उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि डीजीपी का हलफनामा लेकर आए अगली सुनवाई 26 जुलाई को रखी गई है।